SBI का दलील हुआ खारिज ,12 मार्च तक दे चुनावी चंदे का विवरण सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11.3.2024) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमे राजनीतिक दलों द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे गए चुनावी बांड और आए चुनावी चंदे का नकदीकरण का विवरण प्रदान करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ाने की बात की थी। एसबीआई को अब चुनवा आयोग को 24 घंटे के भीतर यानी 12 मार्च तक सभी विवरण प्रदान करने का आदेश मिला है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ , जिन्होंने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया था, साथ ही अदालत ने बैंक को 12 अप्रैल,2019 से 15 फ़रवरी 2024 तक खरीदे गए बांड का पूरा विवरण देने के लिए कहा था ,उसमे कब किसने किसको चंदे दिए,कितना दिए सारी जानकारी को साझा करने के लिए बैंक को 6 मार्च का समय सीमा दिया गया था लेकिन ठीक समय सीमा के दो दिन पहले बैंक ने (ईसीआई) को विवरण प्रदान करने के लिए 30जून तक का समय बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 11 मार्च के अपने आदेश में एसबीआई को यह भी चेतावनी दी थी कि अगर 12 मार्च को व्यावसायिक समय बंद होने से पहले चुनावी बांड की जानकारी नहीं दी गई तो वह उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा।
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