राष्ट्रपति ने समान नागरिक संहिता पर अंतिम मुहर लगाई दी है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति ने 11 मार्च 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024’ विधेयक पर सहमति दे दी है, 13.3.2024 को उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में उपलब्ध है।
उत्तराखंड अब स्वतंत्र भारत में समान नागरिक
संहिता (यूसीसी) अधिनियम रखने वाला पहला राज्य बन गया है। जो आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखता है,
प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है,जो समाज कल्याण में असमानता और विकास को गति
नहीं देता है। यह कानून सभी को एक दायरे में रखने का एक जरिया है,जो विकास को
बढ़ावा देगा।
उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी, 2024
को विधेयक पारित किया, जो यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्ति और विरासत
के अधिकारों में समानता मिले।
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