कर्नाटक में हुक्का बार और 21 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है
कर्नाटक विधानसभा ने 21फ़रवरी 2024 को COTPA अधिनियम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) में संशोधन करते हुए राज्य के सभी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगते हुए युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जो 21 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वालों
के लिए हवालात में एक से तीन साल तक की
कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना का
प्रावधान है। अधिसूचना के अनुसार, नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से
संबंधित होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए मौजूदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद
अधिनियम (COTPA) में
संशोधन के बाद प्रतिबंध लगाया गया है।
तम्बाकू का उपयोग लोगों को आर्थिक रुप से कमजोर
करते हुए कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कई बीमारियों को
न्योता देता है । यह भारत में मृत्यु और
बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोगों की मौत का
कारण भी बनता है। भारत तम्बाकू का दूसरा
सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है
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